अपह्नवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्ता दिशेद्देश्यं करणं वान्यदुद्दिशेत्

. न्यायालय में न्यायधीश के द्वारा ‘महाजन का धन दे दो’ ऐसा कहने पर यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो मुकद्दमा करने वाला महाजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – गवाह को पेश करे और अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे ।

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