मन्त्री अथवा न्यायीधीश जिस मुकद्दमें के निर्णय को गलत या अन्यायपूर्वक कर दें तो उस मुकद्दमे के निर्णय को राजा स्वयं करे और अन्यायपूर्वक निर्णय करने वाले उन अधिकारियों को एक हजार पण दण्ड से दण्डित करे ।
मन्त्री अथवा न्यायीधीश जिस मुकद्दमें के निर्णय को गलत या अन्यायपूर्वक कर दें तो उस मुकद्दमे के निर्णय को राजा स्वयं करे और अन्यायपूर्वक निर्णय करने वाले उन अधिकारियों को एक हजार पण दण्ड से दण्डित करे ।