साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः । धर्मस्थः कारणैरेतैर्हीनं तं अपि निर्दिशेत्

पहले ‘मेरे साक्षी हैं’ ऐसा कहकर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ‘साक्षी लाओ’ ऐसा कहने पर जो साक्षियों को पेश न कर सके तो न्यायाधीश इन कारणों के आधार पर भी मुकद्दमा दायर करने वाले को पराजित घोषित कर दे ।

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