हदीस : मातम

मातम

जिस औरत का पति मर गया हो उसे इद्दा की अवधि में साज-सिंगार से परहेज करना चाहिए। लेकिन दूसरे रिश्तेदारों के लिए तीन दिन से ज्यादा का मातम नहीं करना चाहिए (3539-3552)। अबू सूफियां मर गये। वे मुहम्मद की बीवियों में से एक, उम्म हबीबी, के पिता थे। उसने कुछ इत्र मंगाया और अपने गालों पर मला और बोली-“क़सम अल्लह की ! मुझे इत्र नहीं चाहिए। लगाया सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अल्लाह के पैग़म्बर को यह कहते सुना-अल्लाह और बहिश्त पर यक़ीन रखने वाली मोमिन औरत को इस बात की इज़ाज़त नहीं है कि वह मृतकों के लिए तीन दिन से ज्यादा का मातम करे, किंतु पति की मृत्यु के मामले में चार महीने और दस दिन तक मातम करने की इज़ाज़त है“ (3539)।

author : ram swarup

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