चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला असमय में अर्थात् रातादि में गुप्तरूप से सामान खरीदने और बेचने वाला और माप तौल में झूठ बतलाने वाला, इनको मूल्य के आठगुने दण्ड से दण्डित करे ।
चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला असमय में अर्थात् रातादि में गुप्तरूप से सामान खरीदने और बेचने वाला और माप तौल में झूठ बतलाने वाला, इनको मूल्य के आठगुने दण्ड से दण्डित करे ।