लियान (लानत भेजना)
अगर कोई आदमी अपनी बीबी को व्यभिचाररत पाता है तो वह व्यभिचारी पुरुष की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना मना है। न ही वह अपनी बीबी के खिलाफ आरोप लगा सकता है, क्योंकि जब तक चार गवाह न हों, औरत के सतीत्व पर झूठा लांछन लगाने पर उसे अस्सी कोड़े खाने पड़ेंगे। लेकिन अगर गवाह न मिल रहे हों, और ऐसे मामलों में अक्सर होता है, तो उसे क्या करना चाहिए ? मोमिनों को यह दुविधा मुश्किल में डाले हुए थी। एक अंगार (मदीना-निवासी) ने मुहम्मद के सामने यह मसला रखा-“अगर एक व्यक्ति अपनी बीवी को किसी मर्द के पास पाता है और वह उसके बारे में बोलता है, तो आप उसे कोड़े मारेंगे। और अगर वह मार डालता है तो आप उसे मार डालेंगे। और अगर वह चुप रह जाता है तो उसे गुस्सा पीना पड़ेगा।“ मुहम्मद ने अल्लाह से विनती की-“अल्लाह ! इस मसले को हल करो“ (3564)। और उन पर एक आयत (कुरान 246) उतरी जिसने लियान की प्रथा जारी की। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है “कसम“ लेकिन पारिभाषिक अर्थ में यह शब्द क़सम के उस विशिष्ट रूप के लिए प्रयुक्त होता है जो चार क़समों और एक लानत के जरिये ख़ाविंद को बीवी से अलग कर देता है। अकेले खाविंद की गवाही तब स्वीकार की जा सकती है, जब वह अल्लाह की कसम के साथ चार बार यह गवाही दे कि वह पक्के तौर पर सच बोल रहा हो तो उस पर अल्लाह का रोष प्रकट हो। इसी प्रकार कोई बीवी अपने ऊपर गले अभियोग को चार बार क़सम खा कर अस्वीकार कर सकती है और फिर अपने ऊपर लानत ले सकती है कि उस पर अभियोग लगाने वाले ने अगर सच बोला है तो उसके (बीवी के) ऊपर अल्लाह का रोष प्रकट हो। दोनों में से एक ने जरूर झूठ बोला होगा। लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता है और इसके बाद वे दोनों मियां बीवी नहीं रह जाते (3553-3577)।
author : ram swarup