हदीस : गुलाम की मुक्ति

गुलाम की मुक्ति

कारण स्पष्ट नहीं है, किन्तु शादी और तलाक़ वाली किताब के अंत में कुछ अध्याय गुलामों के विषय में है। वर्गीकरण की गलत विधि के कारण ऐसा हुआ है, या फिर इसलिए हो सकता है कि गुलाम की मुक्ति ’तलाक‘ का ही एक रूप मानी जाती है, क्योंकि ’तलाक‘ का अक्षरशः अर्थ है ’मुक्त करना‘ या ’गांठ खोलना‘। या फिर यह भी हो सकता है कि यह विषय अगली किताब से संबंधित हो जो कि व्यापार के सौदों से संबंधित है। आखिरकार, एक गुलाम एक चल संपत्ति से कुछ अधिक नहीं था।

 

आधुनिक मुस्लिम लेखक, इस्लाम को एक मानवीय विचारधारा ठहराने की कोशिश करते हुए, गुलामों की मुक्ति (इत्क) के बारे में मुहम्मद के शिक्षापदों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सुनाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि मुहम्मद ने मज़हबी युद्ध का विधान देकर और कैद किए गए गैर-मुस्लिमों के मानवीय अधिकार अस्वीकृत करके, गुलामी को एक अभूतपूर्व पैमाने पर प्रचलित कर दिया। इस्लाम-पूर्व के अरब सुखदतम स्वप्न में भी कभी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुलामी की संस्था इतने बड़े परिमाण में संभव हो सकती है। पैगम्बर का एक घनिष्ठ साथी, जुवैर, जब मरा तो उसके पास एक हज़ार गुलाम थे। खुद पैगम्बर के पास किसी न किसी अवसर पर कुल मिला कर कम से कम उनसठ गुलाम थे। उनके अड़तीस नौकर इनके अलावा थे। इनमें मर्द और औरतें, दोनों शामिल थे। 15वीं सदी ईस्वी में पैग़म्बर की जीवनी लिखने वाले मीरखोंद ने इन सबके नाम अपनी रौज़त अस्सफ़ा नाम की पुस्तक में दिए हैं। तथ्य यह है कि गुलामी, खि़राज और लड़ाई में लूटा गया माल, अरब के नए अमीरों का मुख्य अवलंब बन गये। गुलामों की पुरानी असमर्थताएं ज्यों-की-त्यों बनी रहीं। वे अपने मालिक (सैयद) की जायदाद थे। मालिक अपनी इच्छानुसार उनके विषय में निर्णय कर सकते थे-उन्हें बेच सकते थे, उपहार में दे सकते थे, किराये पर उठा सकते थे, उधार दे सकते थे, रहन रख सकते थे। गुलामों के कोई संपत्ति-संबंधी अधिकार नहीं थे। वे जो कुछ भी प्राप्त करते थे। वह सब उनके मालिकों की संपत्ति हो जाती थी। मालिक को अपनी उन गुलाम औरतों केा रखैल बनाने का पूरा अधिकार था, जो इस्लाम स्वीकार कर लेती थी, अथवा जो ”किताब वाले“ लोगों में से थीं। कुरान (सूरा 4/3, 4/24, 4/25, 23/6) ने इसकी इजाज़त दी। बिक्री, विरासत और शादी के इस्लामी कानूनों में गुलामी ओत-प्रोत हो गई। और यद्यपि गुलाम लोग अपने मुस्लिम मालिकों के लिए लड़ते थे, तथापि वे इस्लाम के मजहबी कानून के मुताबिक लड़ाई की लूट के हकदार नहीं थे।

author : ram swarup

 

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