Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
राजा को निम्नांकित (अधोलिखित) मनुष्यों से चाहे कोषधन शून्य ही क्यों न हो, कर न लेना चाहिये। अधा, लंगड़ा, सत्तर वर्ष का बूढ़ा, धन व भोजन से वेदाध्ययनी पुरुषों की सेवा करने वाला।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
ये आठ (८।३९० - ३९७) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं -
१. विषयविरूद्ध - मनु ने आठवें अध्याय के प्रारम्भ में (८।४-७में) अष्टम - नवम अध्यायों के १८ मुख्यविषयों का निर्देश किया है । उसके अनुसार अष्टमाध्यम में १५वें ‘स्त्रीसंग्रहण’ विषय तक का वर्णन किया गया है । और यह विषय ३८७ श्लोक में समाप्त हो जाता है । उसके बाद सोलहवां विषय (स्त्री - पुरूषधर्म - विषय) का वर्णन होना चाहिये । और यह १६वां विषय नवमाध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारम्भ किया गया है । अतः इन दोनों विषयों के मध्य में जो श्लोक है, वे विषय विरूद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं ।
२. अन्तर्विरोध - इन सभी श्लोकों की बातें मनु की मान्यता से विरूद्ध हैं ।
(क) ३९० - ३९१ श्लोकों में कहा है कि राजा आश्रमों में द्विजों के धर्म - विषयक विवाद में निर्णय न देवे । किन्तु (१२।११०) श्लोक में कहा है कि राजा दश या तीन श्रेष्ठ पुरूषों की परिषद् द्वारा निर्धारित धर्म को चलावे । अतः धर्म - निर्णय भी राजा की परिषद् करेगी ।
(ख) ३९२ - ३९३ श्लोकों में ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात किसी उद्रम्भरी जन्मजात ब्राह्मण ने मिलाई है । मनु ने इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कहीं नहीं लिखी है । ब्राह्मण के कर्मों में अध्यापन, याजनादि कर्म मनु ने आजीविका के बताये हैं । इनसे ही ब्राह्मण को आजीविका करनी चाहिए । दूसरों के घरों में बिना किसी कारण के भोजन करना निन्दनीय है । इस विषय में ३।१०४, ४।३, १०।७५-७६ श्लोक मनु की मान्यता के प्रतिपादन करने वाले हैं ।
(ग) ३९४ - ३९५ श्लोकों में अन्धे, पंगु आदि से कर लेने का निषेध किया है । यह विधान भी अनावश्यक ही है । क्यों कि मनु ने आय पर करनिर्धारण किया है और वह भी कृषि, व्यापारादि करने वाले वैश्य पर कर लगाया है । इस विषय में ७।१२७, १३० - १३१ श्लोक द्रष्टव्य हैं ।
(घ) ३९५ श्लोक में महाकुलीन - उत्तम कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के सत्कार की बात भी मनुसम्मत नहीं हैं । क्यों कि मनु ने सत्कार का आधार गुणों को माना है, कुल को नहीं । इस विषय में २।१३६-१३७, १५४ श्लोक द्रष्टव्य हैं ।
(ड) और ३९६ - ३९७ श्लोकों में धोबी व जुलाहे के विषय में कहा है कि धोबी कपड़ों को धीरे - धीरे धोये, किसी के कपड़ों को दूसरे के कपड़ों में न तो मिलाये और न पहनें । और जुलाहे से कितना कर लेवे ? यह कथन विषय विरूद्ध होने से असंगत तो है ही, साथ ही इन उपजातियों को मनु ने कहीं नहीं माना है । मनु के अनुसार चार ही वर्ण हैं और उनके कर्म निश्चित किये हैं । कपड़ा बुननादि शिल्पकर्म होने से वैश्य के कर्मों में आता है । अतः ये श्लोक परवत्र्तीकाल के द्योतक हैं जब जीविका के आधार ये उपजातियां प्रचलित हो गयीं, उस समय इन श्लोकों का किसी ने प्रक्षेप किया है । और विवादों के प्रकरण में कर - निर्धारण अथवा धोबी के विषय में नियम बनाने की बात सर्वथा असंगत है । अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
इन लोगों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिये, अन्धा, बहरा, पंगु, सत्तर वर्ष का बुड्ढा और उपकार करने वाला श्रोत्रिय (वेद पाठी)।