पचास गंडे (पल) से अधिक और सौ गंडे (पल) से न्यून चुराने में हाथ काटना चाहिये। और यदि पचास पल से न्यून चुरावे तो वस्तु के मूल्य का ग्यारह गुना अधिक धन दंड देवे।
(उपर्युक्त ८।३२१ वस्तुओं के) पचास से अधिक सौ तक चुराने पर हाथ काटने का दण्ड देना चाहिए पचास से कम चुराने पर राजा मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करे और वह वस्तु वापिस दिलवाये ।