Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
यदि मार्ग, ग्राम आदि की समीपता से भिन्न अन्य स्थल के खेत को पशु खा जावें तो चरवाहा सौ पण दण्ड देवे और अपराधानुसार जितनी हानि हुई है उतनी पशुपालक व पशुस्वामी दे दे, यह मर्यादा है।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
परन्तु, यदि इसी प्रकार चरवाहे की लापरवाही से पशु अन्य, अर्थात् नगर-समीपवर्ती, खेतों में चर जावे, तो उस चरवाहे को सवा सौ पण जुर्माना करना चाहिए। किन्तु मार्ग, ग्राम, नगर, कहीं भी पशु के चरने से खेत के मालिक का जितना नुक़सान हुआ हो, वह सब उस चरवाहे को, उस खेत के मालिक को, देना चाहिए, यह व्यवस्था है।