Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
यदि ऋणदाता ऋणी से अपने धन को निज बल से प्राप्त करने का साधन करे। और ऋणी उस बलात् का निवेदन राजा से करे तो राजा ऋणी से उस ऋण का चतुर्थांश (चैथा भाग) दण्ड स्वरूप लेवे।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
ये दस (८।१६८ - १७७) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं -
१. प्रसंग विरोध - पूर्वापर श्लोकों से स्पष्ट है कि यहां ऋण देने लेने का प्रसंग है । परन्तु १६९ - १७५ तक श्लोकों में राजा के कत्र्तव्यों का उल्लेख है, जो यहाँ प्रसंग - विरूद्ध है । और ऋण लेने - देने का प्रसंग ८।१६७ तक पूर्ण हो गया है । इसके बाद १७६ - १७७ श्लोकों में पुनः ऋण लेने देने का प्रसंग चलाना प्रसंग विरूद्ध है ।
२. अन्तर्विरोध - १७७ वें श्लोक में महाजन द्वारा ऋण के बदले में काम कराने की व्यवस्था लिखी है । यह मनु की व्यवस्था से विरूद्ध है । क्यों कि यहाँ राजधर्मों के वर्णन में ऋण - सम्बन्धी विवादों में राजा कैसे निर्णय करे, यह प्रसंग है । उस प्रसंग में महाजन द्वारा स्वयं निर्णय लेने की बात का कथन उचित नहीं है । विवाद होने पर न्याय - सभा का निर्णय होना चाहिए न कि स्वेच्छा से । मनु ने (८।१९६ में) इस बात को स्पष्ट किया है ।
३. शैली - विरोध - १६८ वें श्लोक में ‘मतुरब्रवीत्’ इस वाक्य से स्पष्ट है कि ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं है, प्रत्युत मनु के नाम से किसी अन्य ने बनाकर मिलाये हैं । और यह आवश्यक नहीं है कि जो इस जन्म में राजा है, वह दूसरे जन्म में भी राजा ही बन सके । अतः १७१ - १७२ श्लोकों में परजन्म में भी राजा के बढ़ने की बात युक्तियुक्त नहीं है । अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
यदि कोई ऋणदाता धनी ऋण से परस्पर इच्छापूर्वक, अर्थात् समझौते के अनुसार अपना ऋण वसूल कर रहा हो, परन्तु वह ऋणी, उस धनी की झूठ-मूठ ही कोई शिकायत राजा के पास कर दे, तो राजा को चाहिए कि वह ऋणी को उस ऋण का चौथा भाग जुर्माना करे और ऋणदाता का वह धन उससे दिलावे।