साक्षी के रूप में न बुलाये जाने पर भी (वादी वा प्रतिवादी के द्वारा) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो न्यायधीश के पूछने पर वहां जैसा देखा या सुना है वैसा ही कह दे अर्थात् न्याय के लिए स्वयं साक्षीरूप में पहुंच जाये ।
साक्षी के रूप में न बुलाये जाने पर भी (वादी वा प्रतिवादी के द्वारा) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो न्यायधीश के पूछने पर वहां जैसा देखा या सुना है वैसा ही कह दे अर्थात् न्याय के लिए स्वयं साक्षीरूप में पहुंच जाये ।