ऋण आदि के लेने – देन से सम्बन्ध रखने वाले साक्षी नहीं हो सकते न मित्र न सहायक – नौकार आदि, न अभियोगी के शत्रु आदि, जिसकी साक्षी पहले झूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं न रोगग्रस्त, और न अपराधी – सजा पाये व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं ।
ऋण आदि के लेने – देन से सम्बन्ध रखने वाले साक्षी नहीं हो सकते न मित्र न सहायक – नौकार आदि, न अभियोगी के शत्रु आदि, जिसकी साक्षी पहले झूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं न रोगग्रस्त, और न अपराधी – सजा पाये व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं ।