कुलीन पुरूषों और विशेषरूप से स्त्रियों का अपहरण करने पर तथा मुख्य हीरे आदि रत्नों की चोरी करने पर, शारीरिक दण्ड (ताड़ना से प्राणवध तक देना) चाहिए ।
कुलीन पुरूषों और विशेषरूप से स्त्रियों का अपहरण करने पर तथा मुख्य हीरे आदि रत्नों की चोरी करने पर, शारीरिक दण्ड (ताड़ना से प्राणवध तक देना) चाहिए ।