. दश कुम्भ – बड़ा घड़ा से अधिक धान्य – अन्नादि चुराने पर चोर को शारीरिक दण्ड मिलना चाहिए दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए और उस व्यक्ति का वह धन वापिस दिलवा दे ।
. दश कुम्भ – बड़ा घड़ा से अधिक धान्य – अन्नादि चुराने पर चोर को शारीरिक दण्ड मिलना चाहिए दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए और उस व्यक्ति का वह धन वापिस दिलवा दे ।