जो व्यक्ति नष्ट हुए या खोये हुए धन का स्थान, समय, रंग, स्वरूप और मात्रा सही – सही नहीं बतलाता अर्थात् जो झूठ ही उस धन को हड़पने की कोशिश करता है तो वह उस धन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है अर्थात् उसे उतना ही दण्ड देना चाहिए ।
जो व्यक्ति नष्ट हुए या खोये हुए धन का स्थान, समय, रंग, स्वरूप और मात्रा सही – सही नहीं बतलाता अर्थात् जो झूठ ही उस धन को हड़पने की कोशिश करता है तो वह उस धन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है अर्थात् उसे उतना ही दण्ड देना चाहिए ।