. जो व्यक्ति कूए से रस्सी या घड़ा चुराले और जो प्याऊ को तोड़े वह एक सोने का ‘माषा’ दण्ड का भागी होगा तथा वह सब सामान वहां लाकर दे ।
. जो व्यक्ति कूए से रस्सी या घड़ा चुराले और जो प्याऊ को तोड़े वह एक सोने का ‘माषा’ दण्ड का भागी होगा तथा वह सब सामान वहां लाकर दे ।