पति के मुंह से तलाक सुन टूटा मुस्लिम महिला का सब्र, सड़क पर दौड़ाकर की जूती से पिटाई

पति के मुंह से तलाक सुन टूटा मुस्लिम महिला का सब्र, सड़क पर दौड़ाकर की जूती से पिटाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामले पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के प्रयासों के बाद भी वर पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। पति और उसके घरवाले तलाक की बात पर अड़े रहे।

मुस्लिम महिला ने पति की पिटाई। (Representative Image)

तीन तलाक का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तीन तलाक से परेशान मुस्लिम महिलाएं इस प्रथा को खत्म कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी कई बार अपनी आवाज उठा चुकी हैं। इस बीच एक मुस्लिम महिला ने पति के मुंह से तीन तलाक सुनकर उसे सबक सीखाया और जमकर सड़क पर पिटाई की। इस दौरान पति बचने के लिए भागने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन पत्नी उसे छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। यह मामला बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले एक शख्स ने दहेज नहीं मिलने के कारण अपने पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद यह पीड़िता मामले को लेकर थाने पहुंची। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने पति और उसके घरवालों को थाने बुलाया ताकि मामले में सुलाह की कोशिश की जा सके।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामले पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के प्रयासों के बाद भी वर पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। पति और उसके घरवाले तलाक की बात पर अड़े रहे। थाने में बैठी महिला सारी बातें सुन रही थी, इसी दौरान पति के मुंह से ऊंची आवाज में तलाक की बात सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। इससे गुस्साई महिला ने पति को थाने में पुलिस वालों के सामने ही जूते से पीटना शुरू कर दिया। महिला द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। महिला की किसी तरह से थाने से बाहर आया तो पत्नी भी उसके पीछे सड़क पर आ गई। उसने सड़क पर भी पति की पिटाई की।

गौरतलब है कि तीन तलाक, निकाह हलाला जैसे मुद्दों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 मई से सुनवाई शुरू करेगी। इन मामलों की सुनवाई को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने आपत्ति जताई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मसले न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं।

source:

http://www.jansatta.com/rajya/bihar-muslim-woman-beats-husband-after-hear-tripple-talaq/314499/

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