दंगल की दयनीय सोच… -शिवदेव आर्य

दंगल की दयनीय सोच…

-शिवदेव आर्य

गुरुकुल पौन्धा, देहरादून

मो.—8810005096

वर्तमान के दृश्य को दृष्टि में अवतरित कर दूसरों को दृश्याकाररूप देना वर्तमान में बहुत कठिन हो गया है। आज युवाओं की पहली पसंद सिनेमाजगत् है। सच्चे गुरु व मार्गदर्शक तो सिनेमा घर ही बनते जा रहे हैं। इसकी छाप छोटे से लेकर अबालवृध्दों पर   दिखायी देती है। यत्र-कुत्र सर्वत्र ही सिनेमा की चर्चायें विस्तृत हो रही हैं। सिनेमा का मुख्य उद्देश्य सूचना का सम्प्रेषण तथा मनोरंजन है किन्तु इसका उद्देश्य किसी दूसरी ही  दिशा को दिग्दर्शित कर रहा है। आज के सिनेमा ने समाज-सच को सकारात्मक पक्ष में प्रस्तुत न कर उसके विकृत पक्ष को उजागर किया है। सामाजिक सरोकारों और समस्याओं के उपचारों से उसका दूर-दूर तक लेना-देना दिखायी नहीं देता। उनमें समस्याओं का जो समाधान दिखाया जाता है, उसने दर्शकों के मन में समाधान की स्थिति को भ्रमित करके उसे उलझाया है। फिल्मों का समाधान जिस ‘सुपरमैन’ में निहित है, उसका अस्तित्व ही संदिग्ध है। इस प्रकार समस्या सच होती है और उसका समाधान मिथ्या। फलस्वरूप फिल्में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय नकारात्मक भूमिका निभाने लगती है।

सिनेमा के माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार तथा अपनी इच्छानुसार युवाओं तथा जनमानस को दिशा व दशा देकर दिग्भ्रमित करने का कार्य बहुत ही तीव्रता के साथ किया जा रहा है। प्रत्येक घर-परिवार में ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि हर कोई कहने लगा है कि ये सिनेमाजगत्, मोबाईल आदि ने तो हमारे बच्चों को हमसे दूर कर ही दिया है और साथ-साथ हमारे आदर्शों को सदा के लिए ही भुला दिया है। वर्तमान में आने वाले चलचित्र (फिल्में) इसी कार्य को तीव्रता देने का असहनीय  कृत्य कर रही हैं।

अभी २३ दिसम्बर २॰१६ को आमिर खान की नई फिल्म दंगल आयी, जिसकी देश में बहुत जोरों से प्रशंसा व सराहना हो रही है, किन्तु हम कैसे भूल जाये वो दिन जब इन्हीं महानुभाव को इस देश में सांस लेने में असहजता महसूस हो रही थी, देश को असहिष्णु बता रहे थे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय में कुछ कलाकार अपना सब कुछ भूलकर कलाकृति में ही डूब जाते हैं, जो वर्तमान दशा के स्वर्णिम कदमों को देखना ही भूल जाते हैं, उन्हें वर्तमान तथा बीते पलों में कोई अन्तर नहीं दिखायी देता। ये तो बस देश को भ्रमित करने का ही कार्य करते रहते हैं।

फिल्म में बहुत-सी अच्छी बातों के पीछे बहुत ही निम्न स्तर की गंदी सोच छिपी हुयी है। फिल्म में बहुत ही प्रमाणिक रूप से बार-बार बताने  का यत्न किया गया है कि शाकाहार से मनुष्य को पोषक तत्व नहीं मिलते, यदि पूर्णपोषक तत्व चाहिए तो मांसाहार का सेवन करना चाहिए। हरयाणा के एक सभ्य परिवार में शाकाहार की परम्परा को तोड़कर मांसाहार की स्थापना की जाती है, और हर उत्साह के समय पर दिखाया जाता है कि मांसाहार के सेवन से ही एक कमजोर बच्ची ने अपने शरीर को सुदृढ़ कर सभी को परास्त कर स्वयं की विजयश्री को प्राप्त किया। वैसे भी हमारे युवा मांसाहार के प्रति अपनी लगन को बढ़ाये हुए थे किन्तु आज इस आदर्शकारिणी फिल्म के कारण बच्चे अपने माता-पिता को मांसाहार के लिए प्रेरित करेंगे और कहेंगे कि यदि हम मांसाहार का सेवन करेंगे तभी  जाकर हम सुदृढ़ता को प्राप्त कर पायेंगे। जो शरीर से दुर्बल हैं, पतले हैं उनका भी निश्चय होगा कि हम भी मांसाहार का सेवन कर अपनी दुर्बलता को समाप्त करें।

किन्तु जो फिल्म के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया है वह सर्वथा गलत है। अभी कुछ समय पहले की ही घटना है कि स्वाइन फ्लू समग्र विश्व में महामारी के रूप में आया था, ये रोग मुर्गियों और सूअरों के माध्यम से मनुष्य को संक्रमित करते हैं। पक्षी और जानवरों का मांसाहार इसका प्रमुख कारण है। शाकाहारी जीवन शैली से इन रोगों का सम्पूर्ण निराकरण किया जा सकता है। मछलियों, मास और अण्डों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवहृत विभिन्न किस्म के रसायन मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक हैं। एक परीक्षण से हाल में ही सिध्द हुआ है कि यदि अण्डे को आठ डिग्री सेंटिग्रेड से अधिक तापमान में बारह घंटे से अधिक समय के लिए रखा जाता है तो अन्दर से अण्डे की सड़न प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत जैसे ग्रीष्म मण्डलीय जलवायु में अण्डे को निरन्तर वातानुकूलित व्यवस्था में रखा जाना सम्भव नहीं हो पाता है। ये वाइरस खाद्य सामग्री को विषैला बना देते हैं।

संसार में मनुष्य से भिन्न दुनिया का अन्य कोई भी प्राणी अपनी शारीरिक संरचना एवं स्वभाव के विपरीत आचरण नहीं करता। जैसे गाय भूख के कारण कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करती, इसका कारण है कि ऐसा उसके स्वभाव के प्रतिकूल है जबकि मनुष्य जैसा विवेकशील प्राणी इस प्रतिकूल स्वभाव को अपना स्वभाव बना लेता है। मांसाहारी खाद्य की तुलना में शाकाहारी खाद्यों में स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यह व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु, निरोग और हृष्टपुष्ट बनाता है। शाकाहारी व्यक्ति हमेशा ठण्डे दिमागवाले, सहनशील, सशक्त, बहादुर, परिश्रमी, शान्तिप्रिय, आनन्दप्रिय और प्रत्युत्पन्नमति होते हैं। वे अधकि समय बिना भोजन के रहने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उनके पास दीर्घ समय तक उपवास करने की क्षमता है। ऐसी फिल्में जो संसार को जीवन में कठिनताओं से लड़ना सिखाती हैं, वो कहीं न कहीं गलत दिशा देने का प्रयास करती है। पाठकगण बुध्दिमान् तो स्वयं होते ही हैं, दिशाभ्रमित न हो जाये, इस निमित्त किंचित् प्रयासमात्र किया गया है। सार्थक पहल आपकी ओर से अपेक्षित है।

इस फिल्म में दूसरी जो गलत दिशा देने की कोशिश की गयी है, वह है – अपने गुरु (फिल्म के अधार पर कोच) के बताये मार्ग को सदा गलत दिखाया गया है। जो गुरुओं पर अपार दुःख का भान करायेगा। गुरु का दर्जा बहुत ही सोच समझ कर दिया जाता है। और गुरु जब अपने परिश्रम से जो सिखाये उसको बिना किसी कारण के ही अस्वीकार कर देना गुरुपरम्परा का अपमान है। यदि फिल्म का उद्देश्य गुरु की निन्दा ही करना है तो समाज में गुरुजन अपने शिष्यों के लिए जो कुछ करते हैं,उसको तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए। यदि गुरु के सिखाने में कोई त्रुटि है तो उसे सहज भाव से समझाया भी जा सकता था, किन्तु फिल्म में इसके आसार ही कुछ और हैं। ऐसी फिल्म युवाओं के दिलो-दिमाग से गुरुजनों के प्रति आदर भाव को समाप्त करने में सहायक होंगी।

इस फिल्म की यदि तीसरी गलती देखी जाये तो हम समझ पायेंगे कि भारत में प्रचार व प्रसारित होने वाली फिल्मों में जब कभी मादकद्रव्यों का सेवन दिखाया जाता है तब एक छोटी-सी पट्टी चलती है, जिसमें लिखा होता है कि ‘धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है’, जबकि इस फिल्म में ऐसा एक बार भी नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि फिल्म में धूम्रपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की पीढ़ी जब इस फिल्म को देखेगी तब कहेगी कि पहले तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था किन्तु अब धूम्रपान करने से कोई भी हानि नहीं है। इसीलिए स्वेच्छा से धूम्रपान करो। ऐसी गलत सोच को आप पाठकगण अपनी  सकारात्मक प्रतिक्रिया से ही ध्वस्त करने का यत्न करेंगे।

प्रबुध्दपाठकगणों!

सिनेमाजगत् के माध्यम से देश की दिशा बदलने का यह दयनीय व्यवहार हो रहा है, यह सर्वथा असहनीय है। जनमानस प्रबुध्द है, सोचने-समझने की क्षमता तीव्र है, सही-गलत के निर्णयकर्ता आप स्वयं ही है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने कहा था कि ‘चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो’। हे युवाओं! फिल्मों को देखकर अपने महापुरुषों के बताये मार्ग से पथप्रष्ट न हो जाना। सावधान रहें, सतर्क रहें, इसी से आपकी तथा देश की आन-बान-शान है।

कुर्बानी कुरान के विरुद्ध?

कुर्बानी कुरान के विरुद्ध?

(इस्लाम के मतावलम्बी कुर्बानी करने के लिए प्रायः बड़े आग्रही एवं उत्साही बने रहते हैं। इसके लिए उनका दावा रहता है कि पशु की कुर्बानी करना उनका धार्मिक कर्त्तव्य है और इसके लिए उनकी धर्मपुस्तक कुरान शरीफ में आदेश है। हम श्री एस.पी. शुक्ला, विद्वान् मुंसिफ मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दिया गया एक फैसला  पाठकों के लाभार्थ यहाँ दे रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ‘‘गाय, बैल, भैंस आदि जानवरों की कुर्बानी धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं।’’ इस पूरे वाद का विवरण पुस्तिका के रूप में वर्ष १९८३ में नगर आर्य समाज, गंगा प्रसाद रोड (रकाबगंज) लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था। विद्वान् मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित निर्णय सार्वजनिक महत्त्व का है-एक तर्कपूर्ण मीमांसा, एक विधि विशेषज्ञ द्वारा की गयी विवेचना से सभी को अवगत होना चाहिए-एतदर्थ इस निर्णय का ज्यों का त्यों प्रकाशन बिना किसी टिप्पणी के आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। -सम्पादक)

कुर्बानी कुरान के विरुद्ध?

पिछले अंक का शेष भाग

विवाद्यक नं. १,२,३ व ५

विवाद्यक नं. १ व २ को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक नं. ३ व ५ को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यह विवाद्यक एक दूसरे पर आधारित है। अतः इनकी व्याख्या अलग-अलग कर पाना सम्भव नहीं है। अतः न्याय की सुगमता के लिए ये विवाद्यक एक साथ निर्णीत किया जाना अधिक उपयुक्त एवं उचित होगा।

विवाद्यक नं. १ के सम्बन्ध में वादी साक्षी नं.-१ राम आसरे, वादी साक्षी सं. २ महन्त विद्याधर दास को परीक्षित किया गया। इन दोनों साक्षीगण ने शपथ पर न्यायालय में बयान दिया और कहा कि ग्राम सहिलामऊ में भैंस-भैंसा की कुर्बानी बकरीद के अवसर पर नहीं होती रही है, केवल बकरे की कुर्बानी मुसलमान भाई करते थे, जिसे कभी भी हिन्दुओं ने नहीं रोका और जिससे धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता, सद्व्यवहार, सदाचार एवं सहयोग का वातावरण बना हुआ था, परन्तु श्री मोहम्मद रफीकुद्दीन के गाँव में आने पर भैसों की कुर्बानी करवाने से गाँव में साम्प्रदायिक तनाव, विद्वेष व घृणा का वातावरण पनप गया। धर्म की आड़ लेकर रफीकुद्दीन भोलीभाली निरीह जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं। इन साक्षीगण के अनुसार ग्राम सहिलामऊ में कभी भी भैंसे की कुर्बानी नहीं दी गई। पृच्छा में भी इन साक्षियों से कोई विशेष बात प्रतिवादीगण के विद्वान् अधिवक्ता नहीं निकाल पाये हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ग्राम सहिलामऊ में इस घटना के पहले भी भैंस-भैसों की कुर्बानी हुआ करती थी।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी साक्षी नं. १ सैयदअली, दीन मोहम्मद, फारुक को परीक्षित किया गया, जिन्होंने कहा कि इस गाँव में आजादी के पहले गाय की भी कुर्बानी होती थी। भेड़, भेड़ा, बकरी, बकरा, गाय-बैल, ऊँट-ऊँटनी की कुर्बानी का मजहबी प्राविधान इन लोगों ने बताया और कहा कि इस गाँव में भैंसे की कुर्बानी पहले होती थी, जिससे कोई घृणा का वातावरण नहीं बना। वादीगण धार्मिक आड़ में प्रतिवादीगण की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। इन साक्षीगण की साक्ष्य को पृच्छा की कसौटी पर कसा गया, तो सफाई साक्षी नं. १ सैयद अली ने स्वीकार किया और यह भी कहा कि हिन्दुओं ने मुर्गे की कुर्बानी पर कोई एतराज नहीं किया और इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सन् ६४-६५ में जब राजबहादुर थाना मलिहाबाद में दरोगा थे, तब कुर्बानी की बात उठी थी, लेकिन सुलह हो गई थी। इस गाँव में कोई भी बूचड़खाना नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है यदि किसी बड़े जानवर की कुर्बानी की जायेगी तो दूसरे लोगों को यानि हिन्दुओं को भी पता चलेगा, जिससे बड़ा बखेड़ा होगा जैसा कि यह प्रतिवादी सन् ६४-६५ की वारदात स्वीकार करता है। साक्षी नं. ३ मोहम्मद फारुख ने भी पृच्छा में स्वीकार किया है कि सन् १९७९ में १७ बकरों की कुर्बानी दी गई, जिसमें से १४ बकरों को कुर्बानी न्यायालय से मिले पैसे से हुई थी और तीन बकरों का इन्तजाम उन्होंने स्वयं किया था। इस साक्षी एवं सैयद अली ने भी पृच्छा में स्वीकार किया है कि खून हड्डियाँ एवं बाल आदि को गड़वाने वाली बात जवाब दावा में नहीं लिखी गयी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये बातें इन साक्षियों ने सोच विचारकर न्यायालय में बताई हैं और न ही इन साक्षियों ने कुर्बानी बन्द करने की बात कही है, बल्कि पृच्छा में यह बात बताई जो कि विचारकर कहना प्रतीत होती है। ऐसी दशा में यदि यह कुर्बानी स्वतन्त्रतापूर्वक होती है, तो निश्चय ही हिन्दुओं को इस बात का पता लगा होता और तनाव बढ़ता।

यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि सफाई साक्षी सं. ५ मो. रफीकुद्दीन जो सम्पूर्ण कलह की जड़ कहे जाते हैं और ग्राम सहिलामऊ में मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तथा गाँव के मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने पृच्छा में इस बात को स्वीकार किया कि भैंस जानवर जिवा करते हैं, वह उसका कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। हाजी सैयद अली मस्जिद में मुतबल्ली हैं और उनके पास कुर्बानी का पूरा रिकार्ड रहता है, उसमें कुर्बानी के जानवरों की जाति लिखी जाती है। और कुर्बानी किस-किस ने कराया उसका नाम लिखा जाता है। हाजी सैयद अली इस मुकद्दमे में प्रतिवादी नं. ७ हैं, परन्तु न्यायालय में मेरे समक्ष तथाकथित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि ग्राम सहिलामऊ में कुर्बानी काफी पुराने समय से चली आ रही है। वह अभिलेख प्रतिवादी नं. ७ के पास है जो महत्त्वपूर्ण अभिलेख है, जिसको प्रस्तुत करने का दायित्व प्रतिवादी नं. ७ पर है। इसको प्रस्तुत न करने से अनुमान प्रतिवादीगण के विरुद्ध लगाया जायेगा। सैयद अली प्रतिवादी नं. ७ प्रतिवादी साक्षी नं. १के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, इन्होंने उक्त अभिलेखों के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहा। इस साक्षी का बयान स्वयं में विरोधाभासी है। उसने अपने मुख्य कथन में यह कहा है कि इस गाँव में आजादी के पहले गाय की बलि होती थी और उसके पहले भैंसे-भैंसों की बलि होती रही है। पृच्छा में यह साक्षी स्वीकार करता है कि उसके मजहब में गाय और भेड़ की कुर्बानी की इजाजत नहीं है। ऐसी दशा में इसका स्वयं का कथन संदेहास्पद है।

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित घटना से पहले ग्राम सहिलामऊ में भैंसे की कुर्बानी नहीं होती रही थी। विवाद्यक नं १ व २ तदनुसार वादीगण के अनुकूल एवं प्रतिवादी गण के प्रतिकूल निर्णीत किये गये।

विवाद्यक नं. ३ व ५

के बावत उभय पक्ष की ओर से तर्क दिये गये। प्रतिवादीगण ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ का सहारा लेकर अभिकथित किया कि मुसलमानों को कुर्बानी करने का मौलिक अधिकार प्रदत्त है और उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। यह निःसंदेह सत्य है कि धार्मिक स्वतन्त्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में निहित है और धर्म निरपेक्षता इस संविधान की विशेषता है, परन्तु संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत किसी विशेष धर्म को विकसित करने, परिपोषित करने व प्रचार करने की सुविधा सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं की गयी है, बल्कि उस धर्म के अनुयाइयों को अपने धर्म के विकास करने की सुविधा की स्वतन्त्रता है, परन्तु यह स्वतन्त्रता असीमित, अनियमित नहीं है। धार्मिक स्वतन्त्रता भारतीय संविधान में वहीं तक प्रदत्त है, जहाँ तक दूसरे धर्मवालों की भावनाओं पर कुठाराघात न हो, परन्तु जहाँ जिस धार्मिक भावना द्वारा दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावना का कुठाराघात होता है, वह धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं दी गयी है।

मैं विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूँ कि धार्मिक स्वतन्त्रता का प्राविधान भारतीय संविधान में प्रदत्त है, परन्तु इससे दूसरे के धर्म को आघात पहुँचाने का अधिकार नहीं मिलता है। जहाँ तक कुर्बानी मजहब का अंग है, इस सम्बन्ध में हाजी मो. रफीकुद्दीन को परीक्षित किया गया। वही तथाकथित मुसलमानों के धार्मिक गुरु ग्राम सहिलामऊ में हैं, उनके समक्ष सम्पूर्ण पाक कुरान शरीफ रखी गयी और उनसे कहा गया कि वह न्यायालय को बतायें कि पाक कुरान शरीफ में कुर्बानी का प्राविधान कहाँ पर है और विशेषतः भैंसे की कुर्बानी कहाँ पर दी गई है, परन्तु वह कोई भी ऐसा सन्दर्भ पाक कुरान शरीफ में निकालकर दिखाने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने केवल पाक कुरान शरीफ की कुछ आयतों का सन्दर्भ दिया। उनके अनुसार केवल पाक कुरान शरीफ सूरे हज्ज के पारा-१७ रूकू  १२ के अनुसार कुर्बानी फर्ज है, लेकिन जब उन्हें कुरान शरीफ दी गई तो वह दिखा नहीं सके, बल्कि सूरे हज्ज की आयत ३६ में यह कहा कि अल्लाह के नजदीक न इसका गोश्त पहुँचता है और न ही खाल, लेकिन नीयत पहुँचती है। अल्लाह ताला नीयत को देखता है, जानवर को नहीं देखता। सूरे हज्जरूक  ५ आयत ३ में यह लिखा है कि खुदा तक न तो कुर्बानी का मांस पहुँचता है और न ही खून, बल्कि उनके पास तुम्हारी श्रद्धा भक्ति पहुँचती है, यह कहना साक्षी ने गलत बताया। कुर्बानी की दुआ इस साक्षी ने सूरे इनाम रूकू १४ पारा ७ आयत ७६ बताया और फिर बाद में ७८ कहा, परन्तु जब यह पूछा गया कि कुर्बानी फर्ज है, कहाँ पर लिखा है, तो यह बताने में साक्षी असमर्थ रहा। इस साक्षी को पाक कुरान शरीफ के प्रकाशक भुवन वाणी का शास्त्रीय अरबी पद्धति पर हिन्दी में संस्कारण दिखाया गया तो, उसने कहा कि इस ग्रन्थ के पेज नं. ५६० में सूरे हज्ज १७ वें पारे में ११ वें रूकू  में ३३ वीं आयत में यह लिखा है कि ‘‘हमने हर जमात के लिए कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किये हैं, जो हमने उनको चौपाये जानवरों में से अनाम किये हैं। कुर्बानी करते हुए अल्लाह का नाम लें।’’ इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि इसमें कुर्बानी फर्ज है, इसका जिक्र नहीं है। इस साक्षी ने अन्त में विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि हाफिज का मतलब पाक कुरान शरीफ हिफ्ज होने से अर्थात् रटे होने से है। पाक कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ जानने से नहीं है। मुझे कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ नहीं मालूम। जो कुरान शरीफ की आयतों का अर्थ जानता है, उन्हें उलेमा कहते हैं, वे कुरान शरीफ की बारीकियों को समझा सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उलेमा पेश नहीं किया गया, जो न्यायालय को यह बताता कि इस्लाम धर्म में भैंस-भैंसे की कुर्बानी करना कहाँ पर लिखा है और कुर्बानी करना हर इस्लाम के बंदे का फर्ज है। इस व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि कुरान शरीफ की किस आयत में कुर्बानी करना फर्ज लिखा है, इस साक्षी ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसे पता नहीं है कि कुरान शरीफ की किस आयत में कुर्बानी फर्ज लिखा है, बल्कि यह फिरंगी महल अथवा नदवे वाले हैं, उसके लोग जो बताते हैं, वह करता हूँ। फिरंगी महल अथवा नदवे का उलेमा अथवा मुल्ला कोई भी मेरे समक्ष परीक्षित नहीं किया गया, जो इस बात को स्पष्ट करता कि इस्लाम मजहब में बकरीद के अवसर पर भैंस-भैंसे की कुर्बानी करना परमावश्यक है।

इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि कुर्बानी अपनी सबसे अजीज चीज की दी जाती है। उदाहरण के लिए हजरत इब्राहिम ने अपने लड़के की कुर्बानी बकरीद के दिन दी थी, परन्तु जब इब्राहिम ने अपनी आँखों से पट्टी खोली तो दुम्मा बना हुआ निकला। इससे अधिक से अधिक तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि दुम्मा को कुर्बानी करने के लिए इस्लाम में प्राविधान है, परन्तु दुम्मा का तात्पर्य भैंस, गाय से नहीं हो सकता। पारा १७ आयत २६ से ३८ तक ऊँटों की कुर्बानी का प्राविधान सूरे हज्ज में दिया गया है। इसी में आयत ३२ में कहा गया है कि तुम्हें चौपायों से एक खास वक्त तक फायदे हैं, जो तुम सवारी या दूध से उठा सकते हो। फिर उसे पुराने ढाबे काबा तक कुर्बानी के लिए जाना है। आयत २७ में कहा गया है-और लोगों में हज्ज के लिए पुकार दो कि हमारी तरफ दुबले-दुबले ऊँटों पर सवार होकर दूर-दूर की राहों से चलकर आवें। आयत २७ में-अपनी भलाई की जगह के लिए हाजिर है। अल्लाह ने तो मवेशी उन्हें दिये हैं, उन पर जबह (बलिदान) के समय अल्लाह का नाम लें। उनमें से असहायों, दीन-दुखियों और फकीरों को खिलाओ। आयत २८ में चाहिए कि अपना मैल-कुचैल उतार दें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस तबाक की परिक्रमा करें।

यह सत्य है कि पाक कुरान शरीफ में कुर्बानी के लिए चौपायों के लिए कहा गया। पाक कुरान शरीफ में एक स्थान निश्चित कर दिया गया है और वह काबा के सामने पूरब की ओर है। कुर्बानी करने वाले जानवर का सिर काबा की ओर होगा और अल्लाह का नाम लेकर जिबा किया जायेगा। पाक कुरान शरीफ में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हीं चौपायों की कुर्बानी दी जायगी, जो आपके प्रयोग के लिए बेकार हो गये हैं अर्थात् दूध नहीं देते हैं और जो बोझ ढोने के लायक नहीं हैं, परन्तु डाक्टर ने इस वाद में स्वयं जानवरों को सर्टीफिकेट दिया और स्वस्थ जानवरों को ही मारने के लिए यह प्रमाणपत्र दिया जाता है। ग्राम सहिलामऊ कभी काबा नहीं बन सकता और इस प्रकार की दी गई कुर्बानी भैंसों आदि की पाक कुरान शरीफ में अंकित हैं, इसमें सन्देह है। पाक कुरान शरीफ का उद्देश्य अनुपयोगी जानवरों की कुर्बानी से है, जिससे लोग उनके माँस आदि से अपना पेट पालन करते हैं, न कि हृष्ट-पुष्ट जानवरों की कुर्बानी करना, जिसके लिए डाक्टरी सर्टीफिकेट की आवश्यकता है।

यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों को अन्धविश्वास में बदलना कहाँ तक उचित है और अन्धविश्वास को भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ में प्रश्रय मिलेगा, यह सही नहीं है। हालाँकि उपरोक्त सभी आयतें साक्षी नं. ५ श्री मो. रफीकुद्दीन नहीं कह सके। इसलिए उन्हें इन आयतों का भी लाभ नहीं मिल सकता।

मेरे समक्ष विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी ने मोहम्मद फारूक बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आदि ए.आइ. आर. १९७० सुप्रीम कोर्ट पेज ९३ की नजीर प्रदर्शित की। यह नजीर वर्तमान वाद में लागू नहीं होती है। यह नजीर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-१९ (जी) व्यापार करने के सम्बन्ध में है, अतः इसकी व्याख्या करना उचित न होगा।

मेरे समक्ष विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी ने श्रीमद्पेरारू लाल तीर्थराज रामानुजा जी.एम. स्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए.आई.आर. १९७२ सुप्रीम कोर्ट पेज १५८६ प्रदर्शित किया, जिसमें सरदार सइदेना तेहर शिक्यूरिटी शाहिद बनाम बाम्बे सरकार ए.आई.आर. सुप्रीम कोई पेज ५८३ पर विश्वास व्यक्त किया गया, जिसके अनुच्छेद ३४ में यह न कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ व २६ में संरक्षणता केवल धार्मिक सिद्धान्त अथवा विश्वास को नहीं दी गई है। यह संरक्षणता वहाँ तक बढ़ाई जाती है जहाँ तक धार्मिक अक्षुण्यता प्रतिवादित करने में जो कृत्य किये जाते हैं और जिस प्रकार पूजा अर्चना त्योहारों के रूप में मनाई जाती है, जो धर्म का एक अभिन्न अंग है। दूसरा यह कि यह धर्म का आवश्यक अंग है अथवा धार्मिक अभ्यास है, यह विशेष धर्म के सिद्धान्तों एवं उसके अभ्यासों पर जो उस धर्म के अनुयाइयों द्वारा धर्म का अंग मानकर किया जाता है, पर निर्भर होगा। इस तथ्य को न मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता १. यदि भैसों की बलि बिना बकरीद त्योहार मुसलमानों में नहीं मनाया जा सकता, तो निश्चय ही उन्हें भैसें की बलि की इजाजत देनी होगी, परन्तु इस आवश्यक अंग को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यदि भैंस-भैंसे की बलि विवादित ग्राम में होती रही होती तो निश्चय ही मेरे समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किये गये होते, जबकि साक्षी सं. ५ ने स्वीकार किया है कि साक्षी नं. १ जो प्रतिवादी नं. ७ है, मस्जिद के मुतवल्ली होने के कारण इस सम्बन्ध में सभी अभिलेख रखते हैं। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उस गाँव में रहने वाले मुसलमान अब तक भैंसे की बलि देकर ही बकरीद मनाते रहे हैं अथवा नहीं। बकरे दुम्मे की कुर्बानी करने के लिए वादीगण को भी कोई आपत्ति नहीं है।

शेष भाग अगले अंक में……

आत्मा का स्थान-२

आत्मा का स्थान-२

–  स्वामी आत्मानन्द

आत्मा का परिमाण :-आत्मा का निवास स्थान सारा शरीर मान लेने पर और आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मान लेने पर कई प्रश्न ऐसे सामने आ जाते हैं जिनका उत्तर देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

शरीरों के परिमाण भिन्न-भिन्न हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और हाथी से भी बहुत बड़े सामुद्रिक जन्तु संसार में विद्यमान् हैं। आत्माओं को भी अपने अपने कर्मभोग के अनुसार भिन्न-भिन्न शरीरों में जाना ही पड़ता है। जब वह चींटी जैसे किसी छोटे शरीर में था तब उसका आत्मा अपने शरीर के परिमाण वाला चींटी जितना ही बड़ा होगा। और जब वह किसी छोटे शरीर को छोड़ कर हाथी जैसे बड़े शरीर  में जावेगा तो उस आत्मा को भी वहाँ हाथी जितने बड़े परिमाण वाला ही मानना पड़ेगा। आत्मा बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा घटे बढ़े बिना हो नहीं सकता, और घटना बढ़ना अनित्यपदार्थ का काम है। परन्तु आत्मा को तथा पुनर्जन्म को मानने वाले दार्शनिक कोई भी आत्मा को अनित्य मानते नहीं। अतः आत्मा यदि शरीर के परिमाण वाला है, तो बढ़ने और घटने वाला होने के कारण अनित्य क्यों नहीं। यह प्रश्न सामने उपस्थित होता है जिसका कि समाधान कठिन है।

संसार में तीन प्रकार के परिमाण देखने में आते हैं, अणु मध्यम और परम महत् । अणु परिमाण उस पदार्थ का माना जाता है जो टूटते-टूटते इतना सूक्ष्म हो गया है जिसके अब टुकड़े नहीं हो सकते। दार्शनिक परिभाषा में उसे परमाणु कहते हैं। इस परमाणु का परिमाण अणु है और नित्य है। क्योंकि जिस पदार्थ के अवयवों का हम विभाग करने लगेंगे, वह छोटा होता-होता इसी परमाणु की अवस्था में पहुँचेगा, यह इससे छोटा न हो सकेगा, अब उसके वे सब टुकड़े भी परमाणु कहलाएंगे, और उन सब का परिमाण अणु ही होगा। परमाणु से छोटा दुनिया में कोई टुकड़ा न मिलेगा और इसीलिये अणु से छोटा कोई परिमाण न मिलेगा। यह ही कारण है कि इस परिमाण को नित्य मानना पड़ता है, क्योंकि न इसके आधार के टुकड़े होंगे, और न इसका नाश होगा।

दूसरा परिमाण परम महत् परिमाण है। परम महत् परिमाण उन पदार्थों का माना जाता है जो व्यापक हों और नित्य हों, जिनकी न उत्पत्ति होती हो और न विनाश। ऐसे पदार्थ हैं, ईश्वर आकाश आदि।

तीसरा मध्यम परिमाण है। इन परमाणुओं और व्यापक पदार्थों को छोड़ कर शेष जितने पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं उनकी उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी, और उन सबका परिमाण मध्यम परिमाण माना जाता है। इस परिमाण के आश्रय जितने पदार्थ हैं उन सबके अनित्य होने से उनका परिमाण मध्यम परिमाण भी अनित्य है। अब यह प्रश्न सामने आता है कि आत्मा का परिमाण यदि मध्यम परिमाण है तो वह विनाशी ही होगा, फिर आत्मा को नित्य कैसे सिद्ध करोगे? यह प्रश्न भी ऐसा ही है जिसका उत्तर देना कठिन होगा।

आत्मा को सारे शरीर में व्यापक मानने के लिये और उसे विनाश से बचाने के लिये उसका परिमाण परम महत् परिमाण माना जा सकता है। परन्तु उसका यह परिमाण मान लेने पर उसे ईश्वर की भाँति ही सर्वव्यापक मानना पड़ जावेगा और इस प्रकार उसके अनन्त हो जाने पर उसका ज्ञान भी अनन्त होगा, अतः अब तो उसे सर्वज्ञ ही मानना पड़ जावेगा अल्पज्ञ नहीं। परन्तु व्यवहार में ऐसा देखने में नहीं आता।

यदि यह समाधान करें कि आत्मा है तो व्यापक ही और अतएव है भी सर्वज्ञ, परन्तु अविद्या आदि किसी उपाधि के कारण वह अल्पज्ञ प्रतीत होने लगता है, और उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। तो यह समाधान युक्ति-युक्ति न होगा।

इस सिद्धान्त पर विचार करने के लिये निम्न विकल्प खड़े हो जाते हैं-जिस उपाधि ने आत्मा को अल्पज्ञ बना दिया है वह आत्मा का अपना ही अंग है या उससे भिन्न। आत्मा का अंग तो उसे कहा नहीं जा सकता-क्योंकि आत्मा निरवयव पदार्थ है अतः निरवयव का कोई अंग या अवयव नहीं हो सकता। यदि कहें कि यहाँ अंग का अर्थ स्वरूप है। तब तो अविद्या आत्म स्वरूप ही हुई। और यदि वह आत्म स्वरूप ही है तो इसके गुण कर्म स्वभाव आत्मा से भिन्न होने चाहिये। यदि आत्मा का गुण ज्ञान है तो इसका भी गुण ज्ञान ही होना चाहिये, और ज्ञानवान् यह पदार्थ अब आत्मा को अज्ञानी न बना सकेगा। यदि कहें कि इस का धर्म अज्ञान है तब फिर आत्मा का भी धर्म अज्ञान ही होगा, और इसका स्वभाव अज्ञान होने से इसे अब कोई ज्ञान न बना सकेगा। यदि कहें कि अविद्या ने इसे अज्ञानी बना दिया था और अविद्या के हट जाने से यह ज्ञानी ही रह जावेगा यह सङ्गत नहीं, क्योंकि अविद्या जब आत्मा का स्वरूप ही है तो वह उससे दूर हो ही न सकेगी, किसी के स्वरूप को कोई उससे पृथक् नहीं कर सकता। अतः आत्मा सदा अज्ञानी ही बना रहेगा। यदि कहें कि अविद्या आत्म स्वरूप नहीं आत्मा से भिन्न ही तत्त्व है, और आत्मा पर छा जाने से वह उसे अज्ञानी बना देती है। इस अवस्था में हम यह जानना चाहेंगे कि अविद्या आत्मा के किसी एक भाग को आच्छादित करती है या सम्पूर्ण को। यदि एक भाग को तो आत्मा का कोई भाग ज्ञानी और कोई भाग अज्ञानी है ऐसा मानना पड़ेगा। परन्तु नित्य निरवयव एक आत्मा में ऐसा होना असम्भव है । वह तो एक अखण्ड हाने से या तो सारा ज्ञानी ही रहेगा या अज्ञानी ही। और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सहस्रों मेघों से आच्छादित कर देने पर भी सूर्य के प्रकाश को हम से तो छिपाया जा सकता है परन्तु सूर्य से सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं छिपा सकता। इसी प्रकार अविद्या से आच्छादित कर आत्मा के ज्ञान को किसी और से तो कोई छिपा सकता है आत्मा से उसके ज्ञान को कोई नहीं छिपा सकता। हरे शीशे से ढकी हुई सूर्य की किरणें हमें तो हरी दिखाई देने लग जाती हैं परन्तु यदि सूर्य चेतन हो तो उसे अपनी किरणें वैसी ही दिखाई देंगी जैसी कि वे हैं। क्योंकि आवरण सूर्य के बाहर है अन्दर नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी अपने आपको अज्ञानी मान न सकेगा क्योंकि अविद्या का पर्दा उस के बाहर है अन्दर नहीं। अतः अल्पज्ञ होने के कारण आत्मा को व्यापक नहीं माना जा सकता।

अब शेष रह जाता है अणु परिमाण अतः अब विवश आत्मा का यह ही परिमाण मानना पड़ेगा।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि आत्मा का परिमाण अणु है तो वह शरीर के एक भाग में ही रहेगा। और यदि ऐसा है तो चैतन्य से होने वाली अनेक क्रियाऐं शरीर के सब भागों में किस प्रकार सम्पन्न हो रही है?

इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि जिस प्रकार राजा साम्राज्य के एक भाग राजधानी में ही बैठा रहता है परन्तु सारे साम्राज्य के सब विभागों के कार्य उसकी प्रेरणा मात्र से उसके अधिकारीवर्ग  के द्वारा सम्पन्न होते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा एक भाग में ही बैठा हुआ अपनी प्रेरणा मात्र से मन, इन्द्रिय, ज्ञान तन्तु और प्राणतन्तुओं आदि साधनों द्वारा सारे शीरर में होने वाली क्रियाओं को सम्पादित करता रहता है।

अतः आत्मा के शरीर के किसी एक देश में रहने पर भी कोई चेतन जन्य कार्य रुक नहीं सकता। अतः वह अणु है और नित्य है। युक्ति सिद्ध इस विषय का उपपादन उपनिषद् भी करते हैं-

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवावेश।

प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।।

मुण्डक ३/१/९

यह अणु आत्मा मन से ही जानना चाहिये। पाँचों प्राणों का निवास इसी के पास है। प्राण एक सर्वत्र विद्यमान् तत्त्व है जिसका सारी प्रजाओं के चित्त के साथ सम्बन्ध है। चित्त के विशुद्ध हो जाने पर आत्मा ईश्वरीय वैभव से अपने आपको सम्पन्न कर लेता है।

उपनिषद् के इस प्रसङ्ग में आत्मा का स्पष्ट ही अणु परिमाण माना है।

आत्मा का परिमाण अणु सिद्ध हो जाने पर स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि हमारे शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होना चाहिये। उपनिषद्कार महर्षि आत्मा का निवास स्थान हृदय में मानते हैं।                                       क्रमश…..

कुरान समीक्षा : सूरज चाँद को नहीं पकड़ सकता है

सूरज चाँद को नहीं पकड़ सकता है

साबित करें कि सूरज चांद एक-दूसरें को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं?

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

लश्शम्सु यम्बगी लगा अन् तुद्रिकल्………..।।

(कुरान मजीद पारा २२ सूरा यासीन रूकू ३ आयत ४०)

न तो सूरज से ही बन पड़ता है चाँद को जा पकड़े और न रात ही दिन से आगे आ सकती है और हर कोई एक-एक घेरे में फिरते हैं।

समीक्षा

सूरज जमीन से नौ करोड़ मील पर है है जब कि चाँद दो लाख छत्तीस हजार मील के फांसले पर है है सूरज अपनी ही कीली पर घूमता है जबकि चाँद जमीन के चारों ओर घूमता हुआ स्वंय भी घुमता है। तो सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता यह कहना बड़ी बेतुकी सी बात है कुरान को समझदारी की बात कहनी चाहिये थी।

यदि सूरज और चाँद दोनों एक ही दूरी पर होते और दोनों घूमतें भी होते तब तो यह बात कहना बन भी सकता था। शायद अरबी खुदा को इस मामले की जानकारी नहीं थी।

स्तुता मया वरदा वेदमाता

स्तुता मया वरदा वेदमाता-40

हस्तायां दशशाखायां जिह्वा वाचः पुरोगवी।

अनामयित्नुयां त्वा तायां त्वोप स्पृशामसि।।

– ऋग्. 10/137/7

संस्कृत भाषा में वैद्य को पीयूष-पाणि कहा जाता है। पीयूष का अर्थ है-अमृत और पाणि का अर्थ होता है-हाथ। जिसके हाथ में अमृत हैं, ऐसे वैद्य की चर्चा इस मन्त्र में की गई है, वैद्य के दोनों हाथ ही नहीं, हाथ के पोर-पोर में, अंगुलियों में अमृत भरा है। वह हाथ जिस भी रोगी का स्पर्श करते हैं, उसे निरोग करते हैं। वैसे सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, हाथ से ही करते हैं, सारे कला-कौशल के कार्य हाथ से ही किये जाते हैं। लेखन, निर्माण, कृषि सभी कुछ तो हाथों से ही होता है। इन सभी में जो उत्कर्ष आता है, वह हाथों से ही आता है।

वैद्य का हाथ दो प्रकार से उत्कर्ष को देने वाला होता है। रोगी की नाड़ी देखकर, त्वचा का स्पर्श देखकर रोगी की चिकित्सा की जाती है तथा हस्ताभिमर्श चिकित्सा में रोगी के शरीर में जहाँ-जहाँ पीड़ा होती है, वहाँ हाथ का स्पर्श कर अथवा रोगयुक्त अंग के पास ले जाकर हाथ से रोग दूर किया जाता है।

वेद में अन्यत्र भी हस्ताभिमर्श चिकित्सा का वर्णन आया है। वहाँ मनुष्य द्वारा अपने हाथ के सामर्थ्य का वर्णन करते हुये कहा गया है, मेरा हाथ भगवान् है, ऐश्वर्यवान् है, ऐश्वर्य से महत् है। यह मेरा हाथ विश्व-भेषज है। वहाँ ‘अयं मे विश्व भेषजः’ कहा है। हाथ में समस्त समस्याओं के समाधान करने का सामर्थ्य है। इसलिये यहाँ ‘भेषज’ शबद का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में ‘भिषक’ वैद्य के लिये है। परमेश्वर को ‘भिषकतम’ कहकर पुकारा गया है। वह परमेश्वर सब वैद्यों से भी बड़ा वैद्य है। ‘भिषकतमं त्वा भिषजां शृणोमि’-मैं भली प्रकार जानता हूँ, तु संसार के समस्त रोगों की दवा है। मनुष्य भी अपने हाथ को कहता है- यह हाथ विश्व-भेषज है। यह हाथ अभिमर्श चिकित्सा का सूत्र है, यह हाथ समस्त कल्याण को देने वाला और अकल्याण को दूर करने वाला है। हम यदि वाणी से न भी बोलें, तो भी हमारे शरीर के अंगों के स्पर्श से हमारे भाव दूसरे तक पहुँचते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारतीय शिष्टाचार में आशीर्वाद के रूप में अपने से छोटे के सिर पर हाथ रखा जाता है। बड़ा व्यक्ति प्रणाम करने वाले व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर ही प्रणाम के उत्तर में आशीर्वचन कहता है। माता-पिता, गुरुजन सिर पर हाथ रखते हैं। देवता भी सिर पर हाथ रखकर वरदान या अभय दान देते हैं। इसीलिये लोक में भी किसी व्यक्ति के निर्भय होने पर उसके बड़े का या परमेश्वर का हाथ उसके सिर पर होने की बात की जाती है। बालकों की पीठ पर हाथ रखकर उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। किसी सफलता पर शाबासी दी जाती है। साथी के पीठ पर हाथ रखकर समर्थन जताया जाता है। तुम आगे बढ़ो, तुमहारी पीठ पर हमारा हाथ है।

इस मन्त्र में हाथ की विशेषता बताते हुए कहा गया है- ‘हस्तायां दश शाखायां’ दश शाखाओं वाले दोनों हाथों से। हाथ की योग्यता में आगे कहा है- ‘अनामयित्नुयां’ आमय रोग को कहा जाता है। ये हाथ रोग को दूर करने का सामर्थ्य लिये हुये हैं। इन रोगों को दूर करने वाले हाथों से मैं तेरा स्पर्श करता हूँ। मेरे हाथ का स्पर्श तुझे निरोग करने का सामर्थ्य रखता है। हाथ निरोग करने में समर्थ है, यह वाणी का कथन है- मैं तो रोगी को स्वस्थ करने की घोषणा करता ही हूँ। इसके अतिरिक्त जिन्होंने भी  मेरी इस योग्यता का लाभ उठाया है, उनकी वाणी भी मेरी योग्यता का बखान करती है। मेरी चिकित्सा से स्वस्थ हुये व्यक्ति सदा मेरी प्रशंसा करते हैं।

इस पूरे सूक्त में मनुष्य को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है, यह कथन किया है। वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, आश्वासन चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा के सूत्र इन मन्त्रों में बताये गये हैं। सामान्य बात है कि शरीर जिन पंच महाभूतों से बना है, उनके कम अधिक होने पर मनुष्य रोगी होता है। इन भौतिक तत्त्वों का सामान्य रूप ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है। अतः चिकित्सा में केवल एक ही विचार सपूर्ण नहीं होता। इसको वैद्यक पथ्यापथ्य कहते हैं। औषध का उपयोग करने पर भी यदि पथ्य न किया जाये तो औषध से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। पथ्य के महत्त्व को बताते हुए कहा गया है- यदि मनुष्य पथ्य करता है, तो बिना औषध के मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। वैद्य को पता होना चाहिए कि रोगी के शरीर में कौन से तत्त्व की कमी है और कौन सा पदार्थ उस तत्व को पूरा कर सकता है। यही इन मन्त्रों का सन्देश है।

कुरान समीक्षा : खुदा ने हर बात लिख रखी है।

खुदा ने हर बात लिख रखी है।

खुदा खुद लिखता है या कोई उसने कलर्क या पेशकार इस काम के लिए नियत कर रखा है, हर बात लिखते रहने का उद्देश्य क्या है?

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

इन्ना नह्नु नुह्यिल्-मौता व नक्तुबु………….।।

(कुरान मजीद पारा २२ सूरा यासीन रूकू १ आयत १२)

और हमने हर चीज खुली असल किताब यानी लौहे महफूज में लिख रखी है।

समीक्षा

डायरी में जैसे वकील व मुनीम जी हर बात को नोट करके रखते हैं, वैसे ही याद्दाश्त के लिए अरबी खुदा भी अपनी खुली किताब नाम की डायरी में लिख लेता था। वह असल किताब ही सीधी खुदा ने क्यों नहीं भेजी? यह क्या गारन्टी है कि मौजूदा कुरान ही असल किताब की वास्तविक नकल है?

कुर्बानी कुरान के विरुद्ध? -1

                 कुर्बानी कुरान के विरुद्ध?

(इस्लाम के मतावलमबी कुर्बानी करने के लिए प्रायः बड़े आग्रही एवं उत्साही बने रहते हैं। इसके लिए उनका दावा रहता है कि पशु की कुर्बानी करना उनका धार्मिक कर्त्तव्य है और इसके लिए उनकी धर्मपुस्तक कुरान शरीफ में आदेश है। हम श्री एस.पी. शुक्ला, विद्वान् मुंसिफ मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दिया गया एक फैसला  पाठकों के लाभार्थ यहाँ दे रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ‘‘गाय, बैल, भैंस आदि जानवरों की कुर्बानी धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं।’’ इस पूरे वाद का विवरण पुस्तिका के रूप में वर्ष 1983 में नगर आर्य समाज, गंगा प्रसाद रोड (रकाबगंज) लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था। विद्वान् मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा घोषित निर्णय सार्वजनिक महत्त्व का है-एक तर्कपूर्ण मीमांसा, एक विधि विशेषज्ञ द्वारा की गयी विवेचना से सभी को अवगत होना चाहिए-एतदर्थ इस निर्णय का ज्यों का त्यों प्रकाशन बिना किसी टिप्पणी के आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। -समपादक)

न्यायालय श्रीमान् षष्ट्म अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, लखनऊ

उपस्थितः- श्री एस.पी. शुक्ल, पी.सी.एस. (जे)

मूलवाद संखया-292/79

संस्थित दिनांक 30 अक्टूबर 1979

  1. श्री रामआसरे ग्राम प्रधान आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र बिन्दा प्रसाद।
  2. श्री सुदधालाल आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र श्री उधो लाल।
  3. श्री मदारू आयु लगभग 52 वर्ष पुत्र श्री भिलई।
  4. श्री राम भरोसे आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र सरजू प्रसाद।
  5. श्री काली चरन आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री परमेश्वरदीन।
  6. श्री राम रतन आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र श्री अयोध्या।
  7. श्री ब्रज मोहन आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र श्री गुर प्रसाद।
  8. श्री मुन्ना लाल आयु लगभग 32 वर्ष श्री मैकू ।
  9. श्री बसुदेव आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र श्री ललइ।

निवासी ग्राम सहिलामऊ, परगना व तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ

वादीगण

बनाम

  1. श्री शमशाद हुसैन आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र श्री शाकिर अली।
  2. श्री फारुख आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री अन्वार अली।
  3. श्री मोहमद जान आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री नवाब अली।
  4. श्री यूसुफ आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र श्री मोहमद जान।
  5. श्री अतहर अली आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री अबास।
  6. श्री अबास आयु 60 वर्ष पुत्र श्री मुराद इलाही।
  7. श्री सैयद अली आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र श्री इलाही।
  8. उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ।
  9. श्री योगेन्द्र नारायन जी डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ।
  10. श्री परगना अधिकारी महोदय, मलिहाबाद, लखनऊ।
  11. सर्किल आफिसर, पुलिस सर्किल मलिहाबाद, लखनऊ।
  12. इन्चार्ज पुलिस थाना मलिहाबाद, लखनऊ।

निवासी 1 ता 7 तक निवासी ग्राम सहिलामऊ थाना, परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ।

प्रतिवादीगण

वाद स्थाई व्यादेश

नकल निर्णय

वर्तमान वाद वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा की जाने वाली कुर्बानी को प्रतिबन्धित करने के लिए दायर किया है। एन.पी. वादीगण के कथनानुसार वादीगण ग्राम-सहिलामऊ, परगना-मलिहाबाद जिला-लखनऊ के स्थाई निवासी हैं। उक्त ग्राम में कभी भी ईद-बकरीद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा गाय-भैसों की कुर्बानी नहीं दी जाती रही है, परन्तु कुछ मुसलमानों ने हिन्दुओं की भावना को कष्ट पहुँचाने के लिए तथा सामप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए और दंगाफसाद करने की नियत से दिनांक 1-11-79 को भैसों की कुर्बानी करनी चाही और इसके लिए इन लोगों ने रविवार को वादीगण को बुलाकर आपस में भैसों की कुर्बानी के बाबत बात-चीत की, तब उन्हें वादीगण ने समझाया कि इस गाँव में कभी भी भैसों की कुर्बानी नहीं हुई और उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परस्पर वैमनस्य और विद्वेष की भावना बढ़े। इस पर प्रतिवादीगण ने बताया कि उन्होंने प्रतिवादी नं. 10,11 व 12 से कुर्बानी करने की अनुमति ले ली है और प्रतिवादी नं.-1 के स्थान पर कुर्बानी अवश्य करेंगे। प्रतिवादी गण नं. 1 से 7 के इस प्रकार कुर्बानी करने से ग्राम सहिलामऊ में लोक व्यवस्था तथा लोकशान्ति भंग हो सकती है और सामप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। प्रतिवादीगण का यह कार्य (भैसों की कुर्बानी करना) नैतिकता एवं जन स्वास्थ्य के विपरीत है, क्योंकि इससे गंदगी एवं न्यूसेन्स उत्पन्न होगी, साथ ही पशुवध नियमों का उल्लंघन भी होगा। यह कुर्बानी धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है और न धर्म की परिधि में आती है। दिनांक 3-2-79 को भैसों की कुर्बानी न करने की एवज में प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथन को अन्शतः स्वीकार कर लिया। वाद का कारण दिनांक 28-10-79 को उत्पन्न हुआ और वर्तमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। वादीगण को ग्राम सहिलामऊ में प्रतिवादीगण द्वारा दी जाने वाली नई व अभूतपूर्व कुर्बानियों को रोकने का अधिकार है और उक्त अधिकार का बाजार मूल्य नहीं आंका जा सकता।

प्रतिवादी नं. 1 ता 7 ने अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया कि वादीगण उन्हीं के गाँव के निवासी हैं। शेष सभी अभिकथनों को अस्वीकार किया। अपने अतिरिक्त कथन में प्रतिवादीगण ने अभिकथित किया कि गाँव सहिलामऊ में करीब 400 मुसलमान मतदाता है और 394 अन्य धर्म के मतदाता हैं। मुसलमानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25 व 26 में कुर्बानी को करने का अधिकार है और उन्हें प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता के कारण इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान दावा चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादीगण के इस कृत्य से प्रतिवादीगण के मौलिक अधिकारों पर, साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 पर कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान दावा गलत तथ्यों पर आधारित, दोषपूर्ण एवं परि-सीमा अधिनियम के बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जवाब दावा में यह अभिकथित किया गया कि धारा-3 वादपत्र असत्य, निराधार एवं भ्रामक है। मुसलमानों को बकरीद व ईद के अवसर पर बकरी, भेढ़ा, भैंसा काटने का अधिकार है, क्योंकि इससे किसी की धार्मिक भावना को क्षति नहीं पहुँचती है। भैंसे की कुर्बानी नैतिकता के विपरीत नहीं है और न ही इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर ही कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वादीगण यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि यह कृत्य किस प्रकार जनता के लिए अस्वास्थप्रद होगा और न ही इससे न्यूसेन्स पैदा होगा। यह असत्य है कि जानवरों को काटने के नियमों का हनन होगा। बलि देना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है और उसके तहत बकरी, भेड़ा, ऊँट, भैंसा आदि की बलि अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप दिया करते हैं और उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी गण की ओर से यह भी अभिकथित किया गया है कि जानवरों की कीमत रू. 1900/- ले लेने से उन्होंने वादीगण के अभिकथनों को स्वीकार नहीं कर लिया है और इससे मुकद्दमे के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और यही कहकर प्रतिवादी गण ने पैसा वसूल किया जैसा कि आदेश दिनांक 3-11-79 के आदेश से स्पष्ट है। उपरोक्त आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्ष को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलबध अभिकथनों का अवलोक न कर निम्नांकित विवाद्यक मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 25-7-80 व 20-8-81 को बनायेः-

  1. क्या ग्राम सहिलामऊ थाना परगना तहसील मलिहाबाद लखनऊ में ईद-बकरीद के अवसर पर मुसलमानों द्वारा गाय, भैंस अथवा भैसों की कुर्बानी नहीं दी जाती रही है, जैसा कि वाद पत्र की धारा-2 में कहा गया है?
  2. क्या वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा दी जाने वाली कुर्बानी रोकने का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि वाद पत्र धारा-4 में कहा गया है?
  3. क्या प्रतिवादी गण को कुर्बानी देने का भारतीय संविधान की धारा 25 व 26 में मूलभूत अधिकार प्राप्त है एवं वादीगण उसका हनन नहीं कर सकते, जैसा कि वादोत्तर में कहा गया है?
  4. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं न्यायशुल्क कम अदा किया गया है यदि हाँ तो इसका प्रभाव?
  5. क्या वादीगण प्रतिवादीगण को रोकने से स्टोपिड होते हैं, जैसा कि वादोत्तर के धारा 10 में कहा गया है यदि हाँ तो इसका प्रभाव?
  6. क्या वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?
  7. क्या प्रतिवादीगण द्वारा भैसों की कुर्बानी नैतिकता के विपरीत है तथा जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा इससे न्यूसेन्स होगा व पशुवध के नियमों का उल्लंघन होगा, जैसा कि वादपत्र के पैरा-4 में उल्लिखित है?
  8. क्या प्रतिवादीगण कुर्बानी की एवज में धनराशि ग्रहण करके विवन्धित हैं, जैसा कि वादपत्र में धारा-6 में उल्लिखित है?

निष्कर्ष

विवाद्यक सं.-4

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस विवाद्यक को प्रारमभिक विवाद्यक बनाना चाहिए था, परन्तु समभवतः साक्ष्य के अभाव के कारण इस विवाद्यक को प्रारमभिक विवाद्यक नहीं बनाया गया । प्रतिवादीगण की ओर से प्रमुख तौर पर यह तर्क दिया गया कि उक्त ग्राम में मुसलमानों की आबादी 400 है। सात व्यक्ति मिलकर एक भैंसे या बैल की कुर्बानी दे सकते हैं। इस प्रकार 400 को 7 से भाग देने पर 57 भैंसे आते हैं। यदि एक भैंस की कीमत रू. 300/- भी आंक ली जाए तो कुल कीमत रू. 17,100.00 होती है, जो वर्तमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे हैं। देखने में विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क अत्यन्त सशक्त प्रतीत होता है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करता है। विवादित बकरीद के अवसर पर केवल दो भैंसों के कुर्बानी करने की अनुमति प्रदान की गई। ऐसी दशा में इस प्रकार के उपशम का सांखयकीय मूल्याकंन कर पाना सम्भव नहीं है और अनुमानित मूल्यांकन ही अपेक्षित है।

वादी ने अपनी बहस के दौरान यह तर्क दिया कि रु. 1900/- प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा न्यायालय में दिये गये थे, वहाी वादीगण पाने के अधिकारी हैं, किन्तु जब  रु. 1900/- के बाबत उपशम की ओर ध्यान दिलाया गया तो उसने कहा कि उपशम ‘‘स’’ में यह तथ्य भी आ जाता है कि यदि वादीगण रु. 1900/- भी प्रतिवादीगण से वापस चाहते हैं तो निसंदेह ही उन्हें 1900/- पर न्याय शुल्क अदा करना होगा और इस प्रकार सपूर्ण वाद का मूल्यांकन रु. 1000+1900=2900 होगा।

उपरोक्त व्याखया के आधार पर विवाद्यक सं. 4 तदनुसार निर्णीत किया गया।

शेष भाग अगले अंक में……

 

कुरान समीक्षा : फरिश्तों के पंख भी हैं

फरिश्तों के पंख भी हैं

फरिश्तों की शक्ल कबूतर, ऊंट या कुत्ते जैसी है या आदमी जैसी है? स्पष्ट करें कि ये विलक्षण जीव कहां रहते है। तथा उनके होने में सबूत क्या है। उन्हें काल्पनिक क्यों न माना जावे?

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

अल-हम्दु लिल्लाहि फाति…………।।

(कुरान मजीद पारा २२ सूरा फातिर रूकू १ आयत १)

उसी ने फरिश्तों को दूत बनाया जिनके दो-दो, तीन-तीन और चार-चार पर अर्थात् पंख हैं।

समीक्षा

पर यह नहीं बताया गया कि उनकी शक्ल गधे-सुअर बकरी या कौए की जैसी है या सर्प जैसी है?

अगर एक फरिश्ता कभी पकड़ में आ जावे तो किसी अजायब घर में देखने को दुनियाँ को मिल सकेगा। कुरान की फरिश्तों वाली कल्पना भी बड़ी ही मनोरंजक है।

फलित-योग

फलित-योग

– डॉ. सत्यप्रकाश

(प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उच्चकोटि के आर्य विद्वान्, लेखक ओर वक्ता श्री स्वामी डॉ. सत्यप्रकाश जी सरस्वती की पुस्तक ‘योग सिद्धान्त और साधना’ से यह लेख पाठकों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। – समपादक)

महर्षि पतञ्जलि का योगदर्शन हमारे षड्-दर्शनों में एक विशेष स्थान रखता है। भारतीय तत्त्वज्ञान के ये दर्शन उपांग कहलाते हैं, साधारण भाषा में इन्हें शास्त्र भी कह सकते हैं। इन सभी दर्शनों में विषयों का विवेचन सूत्रों के माध्यम से हुआ है, अतः इन्हें सूत्र-ग्रन्थ भी कहा जाता है। योगशास्त्र, योगदर्शन और योगसूत्र शबदों का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं, हमारा ध्यान महर्षि पतञ्जलि के योग-सूत्रों की ओर जाता है।

भारतीय तत्त्वज्ञान के 6 सूत्र ग्रन्थों को (उपांगों को) तीन कोटियों में भी बहुधा वर्गीकृत किया जाता है- (1) सांय और योग, (2) न्याय और वैशेषिक, (3) पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का नाम वेदान्त दर्शन भी है। इन्हें कभी-कभी शारीरिक सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि शरीर के भीतर व्यापक या स्थित पुरुष या आत्मा इसकी विवेचना का विषय है। इस महान् आत्मा का नाम ब्रह्म भी है, अतः उत्तर मीमांसा नामक सूत्र-ग्रन्थ वेदान्त दर्शन, शारीरिक सूृत्र और ब्रह्म सूत्र नामों से भी विखयात है। पतञ्जलि महामुनि के योग दर्शन का जो पाठ हमें आज उपलबध है, उसमें चार पाद हैं-समाधिपाद (सूत्र संखया 51) साधनपाद (सूत्र संखया 55), विभूतिपाद (सूत्र संया 55) और कैवल्य पाद (सूत्र संखया 34)। समस्त योगदर्शन में इस प्रकार 51+55+55+34 अर्थात् 195 सूत्र हैं। महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन पर व्यासमुनि रचित एक प्रामाणिक और प्राचीन भाष्य भी मिलता है, जिस पर कई टीकायें और वृत्तियाँ भी हैं।

हमारे लिए यह कहना कठिन है, कि पतञ्जलि योगदर्शन जिस रूप में हमें आज मिलता है, वह उसका मूलरूप भी था, या उसमें किसी समय कुछ परिवर्तन भी हुए। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से इस विषय पर कोई विश्वसनीय प्रकाश नहीं पड़ता। मेरी अपनी धारणा यह है कि इसके विभूतिपाद में जो विवरण है, वह कालान्तर में बाद को जोड़ा गया है। योगदर्शन को फलित बनाने के लिए और लोकप्रचलित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के सूत्रों का किसी ने योगदर्शन में अपमिश्रण किया।

योग के आठ अंगों का उल्लेख साधनपाद में इस प्रकार है-

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि।

– योग 2।29

योग के आठ अंग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि योग का अन्तिम/चरम अंग है, फिर भी योगदर्शन का प्रथम पाद समाधिपाद नाम से विखयात है। योग के तीसरे पाद (विभूतिपाद) में धारणा, ध्यान और समाधि का उल्लेख किया गया और साधनपाद में अष्टांग योग के  प्रथम पाँच अंग ही लिए गए-यम-नियम-आसन-प्राणायाम और प्रत्याहार। शेष तीन अंग धारणा-ध्यान और समाधि (संयमत्रिक) विभूतिपाद के लिए छोड़े गए-क्यों? यह कुछ अस्वाभाविक-सा लगता है। धारणा विषय का अच्छा खासा उल्लेख योगदर्शन के प्रथम पाद (समाधिपाद) में भी आ जाता है। इस प्रकार कतिपय विषमतायें अध्येता को कठिनाई में डाल देती हैं। विभूतिपाद के प्रथम पन्द्रह सूत्रों की क्रमबद्धता स्वीकार की जा सकती है पर सोलहवें सूत्र से फलित-योग आरमभ हो जाता है, जो काल्पनिक ही नहीं, मिथ्या भी है-

परिणामत्रयसंयमादतीताऽनागतज्ञानम् – (3। 16)

परिणाम-त्रय के संयम से भूत और भविष्यत् (अतीत और अनागत) का ज्ञान होने लगता है।

इसी प्रकार सूत्र 17 में एक फल इंगित है-

शबदार्थप्रत्ययानामितरतेराध्यासात्

संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्।

– (3। 17)

शबद, अर्थ और प्रत्यय इनमें परस्पर अध्यास हो जाया करता है, तीनों में मिलावट या संकरता आ जाती है। संयम करने से तीनों अलग-अलग स्पष्ट होने लगेंगे, और तब साधक सभी प्राणियों की बोलियों को स्पष्ट समझने लगेगा।

अभिप्राय यह है कि योगी संयम-सिद्धि के अनन्तर ऐसी प्रतिभा प्राप्त कर लेगा कि पशुओं, पक्षियों, कीट-पतंगों की बोलियों को समझ सकेगा। हमारे प्राचीन भाषा शास्त्रियों ने शबद-अर्थ और प्रत्यय के सहज स्वाभाविक समबन्ध की यथार्थता पर विशेष बल दिया है। यदि यह स्वाभाविक समबन्ध पता चल जाय, तो हम किसी भी प्राणी की बोली को समझ सकते हैं। मैं इसे केवल फलित-योग कहूँगा, जो फलित ज्योतिष के समान अयथार्थ और अविश्वसनीय है।

फलित योग की गप्पों का क्रम आगे के सूत्र में भी स्पष्ट है-

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्। (3। 18)

संस्कारों के साक्षात्करण से (अर्थात् उनमें संयम करने से) योगी को अपने पूर्व-जन्मों की बातों का ज्ञान होने लगता है।

फलित योग का क्रम आगे बढ़ता है-

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। (3। 19)

प्रत्यय पर संयम करने से दूसरे के चित्त में क्या विचार उठ रहे हैं, इसका योगी को ज्ञान हो जाता है।

इसी प्रकार की अविश्वसनीय बातें विभूतिपाद के लगाग अन्तिम सूत्रों तक गयी हैं-योगी का अन्तर्धान हो जाना (21) मृत्यु के समय का पहले से ही आभास हो जाना (22) मैत्र्यादि पर संयम करने से अभूतपूर्व बल की उपलबधि (23) शरीर में हाथी और बलवान् पशुओं का बल आ जाना (24) सूक्ष्म, छिपी हुई और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान हो जाना (25) सूर्य में संयम करने से सब लोकों का ज्ञान हो जाना (26) चन्द्र में संयम करने से ताराव्यूह (तारों की स्थिति और गति) का ज्ञान हो जाना (27) ध्रुव तारे में संयम करने से सप्तर्षि तारों की गति का ज्ञान हो जाना (28) नाभिचक्र में संयम करने से काया-तंत्र का ज्ञान हो जाना (29) कण्ठकू प में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति (30) कूर्मनाड़ी में संयम करने से शरीर की स्थिरता की सिद्धि (31) मूर्धज्योति में संयम करने से सिद्ध-पुरुषों के दर्शन (32) इत्यादि अनेक फलित बातें कही हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की बात भी कही है (38)।

जिस किसी व्यक्ति ने (व्यष्टि या समष्टि ने) योग के इस फलित रूप का प्रचार किया, उसने योग के रहस्य को नहीं समझा और योग-तत्त्वज्ञान को बदनाम ही किया। योग कोई चमत्कार या सिद्धि का शास्त्र नहीं है। योगी ईश्वर का प्रतिद्वन्द्वी भी नहीं है, योगी जीवन के रहस्य को समझता है। योग मानव की अन्तर्निहित प्रतिभा को प्रस्फुटित करना चाहता है, पर ये प्रतिभायें शरीर को छोटा कर लेना (अणिमा) या महाकाय कर लेना नहीं है। योगी शरीर को भूमि से उठाकर अधर में प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल लटका नहीं सकता, योगी अपने शरीर को छोड़कर बाहर भी निकल नहीं सकता, बाहर निकल जाने पर अपने शरीर में पुनः प्रविष्ट होने की बात करना (किसी मृत शरीर में या जीव से प्रतिष्ठित शरीर में)नितान्त मूर्खता है। परमात्मा का दिया हुआ यह शरीर केवल तुमहारे लिए है, इसे तुम किसी को उधार नहीं दे सकते। तुमको इसमें से निकालकर कोई भी व्यक्ति बाहर कर सकता है, पर तुमहारे निकल जाने पर कोई अन्य इसमें प्रवेश करके बस नहीं सकता। इस अर्थ में हममें से प्रत्येक का शरीर अयोध्या-पुरी है, अर्थात् कोई भी विजेता इस शरीर में आकर बस नहीं सकता। एक बार तुम इसमें से निकले (अर्थात् तुहारी यदि मृत्यु हुई), तुम इसमें वापस नहीं आ सकते। तुमहारा अगला जन्म नये शरीर में ही होगा।

फलित योग की एक छोटी-सी झलक आपको यम-नियमों के समबन्ध में भी मिलेगी। यह पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा महाव्रत के पालन करने से वैर-त्याग होता है।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संन्निधौ वैरत्यागः (2। 35)

अर्थात् जो पूर्णरूप से अहिंसक है, उससे हिंसक पशु भी वैरभाव त्याग देते हैं, यह बात तो समझ में आती है। किन्तु

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्् (2। 36)

सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर योगी कर्मों के फल का दाता बन जाता है (या जिसकी वह कामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाता है) यह बात पूरी तरह संगत नहीं होती-‘‘क्रिया फलाश्रयत्व’’ क्या है, और सत्य-महाव्रत से इसका क्या समबन्ध है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का वचन पूरा होकर ही रहेगा, यह तथ्य कुछ सीमा के भीतर ही स्वीकारा जा सकता है। सत्यनिष्ठ होना और बात है और प्रतिज्ञाओं का पूरा होना दूसरी बात है।

अस्तेय (चोरी न करना, अपहरण न करना, जो अपने पुरुषार्थ से मिला है, उसी को पर्याप्त समझना) की परम-प्रतिष्ठा से क्या होता है? सूत्रकार का इस समबन्ध में वचन है-

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् (2। 37)

अर्थात् जो अस्तेय का महाव्रती है, उसे सब रत्न सहज सुलभ हो जाते हैं। इस सूत्र में फलित योग की हलकी-सी झलक है। अस्तेय-प्रतिज्ञ व्यक्ति को दूसरे के धन की आकांक्षा नहीं होती, उसे धन का अभाव नहीं खटकता, वह परमपुरुषार्थी और अर्जित समपत्ति में ही सन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति है और वह पुरुषार्थ से प्राप्त धन का सदा सर्वलोक हिताय व्यय करता है। उसका कोई जनसेवी कार्य धन के अभाव में अपूर्ण नहीं होता, ऐसे उदार व्यक्ति में अर्थ शुचिता होती है, वह अपने स्वार्थ के लिए या अपनी संस्था के लिए धन की हेरा-फेरी नहीं करता, यह सब तो समझा जा सकता है, किन्तु यदि ‘‘सर्व रत्नोपस्थानम्’’ शबदों के तद्रूप अर्थ किए जायें तो कोई बात बनती प्रतीत नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि इस सूत्र के शाबदिक अर्थ लिए जायँ, तो इसकी आड़ में धोखा देने का व्यवसाय प्रारा हो सकता है। फलित ज्योतिष के समान फलित-योग भी भयावह है।

अपरिग्रह के समबन्ध में जो फलित वार्ता जोड़ी गयी है, वह भयावह ही नहीं असंगत भी है-

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः (2। 39)

अर्थात् जिसने अपिरग्रह महाव्रत का पूर्णतया पालन किया है, उस योगी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके पिछले जन्म कहाँ और कैसे थे। इसको मैं फलितयोग की श्रेणी में डालना चाहूँगा। इस भावना का आश्रय पाकर यमों का दृढ़व्रती संसार को छलने लगेगा। पूर्व जन्मों की कथा को न कोई जानता है, न जान सकता है, और न जानने से कोई लाभ ही है। अपरिग्रह का यमों की सूची में बहुत उच्च स्थान है, इसका अपना निजी महत्त्व है, किन्तु पिछले जन्मों की कथाओं से इसका कोई समबन्ध नहीं है।

यमों के समान पाँच नियमों के समबन्ध में योग सूत्रों में कुछ बहुत अच्छी बातें कही गयी हैं।

(1) शौच-नियम के पालन से अपने शरीरांगों में जुगुप्सा (हल्की-सी घृणा, नफरत या उपेक्षा) और दूसरों के स्पर्श में अरुचि की बात कही गयी है। योगी को दूसरों के संस्पर्श से उत्पन्न काम-रति से विरक्त बताया गया है-

शौचात्स्वांगजुगुप्सापरैरसंसर्गः (2। 40)

इससे अगला जो सूत्र है वह और भी अधिक स्पष्ट और सर्वथा उपयुक्त है-

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च

– (2। 41)

अर्थात् शौच-नियम के व्रती की बुद्धि (सत्त्व) शुद्ध हो जाती है, उसमें सौमनस्य की भावना सबके प्रति उत्पन्न होती है, (अथवा उसके विचार सुस्पष्ट, संशय-हीन हो जाते हैं), चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, उसे इन्द्रियों की लिप्सा पर विजय प्राप्त होती है, और उसमें आत्मदर्शन की पात्रता उत्पन्न होती है।

(सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः 2। 42)

सन्तोष से अनुत्तम या सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है।

इसमें सन्देह नहीं। तप से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर और शरीर की इन्द्रियों को पूर्णता प्राप्त होती है।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः (2। 43)

स्वाध्याय-नियम के सफल अभयास से इष्टदेवता के साथ मिलन हो जाता है, अथवा इष्ट देवता और योगी के बीच में जो पार्थक्य है, वह दूर हो जाता है।

स्वाध्यायादिइष्टदेवतासप्रयोगः (2। 44)

कदाचित् इसका अभिप्राय है कि जिस-जिस विषय का स्वाध्याय किया जायेगा, उसमें अभिन्न रुचि उत्पन्न होगी, उस विषय के साथ एकात्य की स्थापना होगी। योगी का अध्ययन किया गया विषय समझा सा बन जायगा। स्वाध्याय शबद के दो-तीन अर्थ हैं-(1) वेदादि वाङ्मय का अर्थ सहित अध्ययन, (2) ओंकार या प्रणव का अर्थ भावना के अर्थात् पूर्ण निष्ठा और स्नेह के साथ कीर-वत् (तोते की तरह) नहीं, भावों को समझते हुए जप। एक तीसरा भी अर्थ है, स्वयं अपने का मूल्यांकन-हमारा उत्थान हो रहा है या पतन; हमारी विद्या, हमारी चरित्र समबन्धी नैतिकता और उनसे उपलबध आनन्द की राशि हममें बढ़ रही है या कम हो रही है इसकी स्पष्ट प्रतीति होते रहना भी स्वाध्याय है अर्थात् स्व का अध्ययन या मूल्यांकन।

अन्तिम नियम-प्रणिधान है-समस्त प्यार और स्नेहपूर्वक ईश्वर के प्रति अपना समर्पण, एकमात्र उसके आलबन या अवलब में रहना-

एतदालबनं श्रेष्ठम्, एतदालबनं परम्

एतदालबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते।

– (कठ. 1। 2। 17)

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्। 2। 45

इसके परम अनुष्ठान से समाधि सुगम और सहज हो जाती है।

पाँचों यम और पाँचों नियमों के अनुष्ठान से क्या-क्या उपलबधियाँ होती हैं,उनका संक्षेप में वर्णन यहाँ इस स्थल पर हमने कर दिया। कुछ यमों के समबन्घ में फलित-योग का आभास-सा प्रतीत होता है, जो विषय की अनुरूपता के अनुकूल नहीं प्रतीत होता। इनकी अनुकूलता समझने में समभवतया क्लिष्ट भाष्य की सहायता लेनी पड़ेगी।

विभूतिपाद में फलित योग अवश्य है और उन सूत्रों की उपादेयता और विश्वसनीयता सदा सन्दिग्ध रहेगी। योगी और योग के जिज्ञासु से मेरा आग्रह है, कि उनसे बच कर रहे और उनको स्वीकार करने का हठाग्रह न करे। योग के इन फलित चमत्कारों ने योग विद्या को निन्दित किया है।

कुरान समीक्षा : चिड़ियों ने फौज को मार डाला

चिड़ियों ने फौज को मार डाला

यह आयतें हास्यास्पद क्यों न मानी जावें? क्या उस वक्त के आदमी चीटी, मच्छर और मक्खी जैसे होते थे जो ४-६ रत्ती की कंकड़ियों से ही मर जाते थे?

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

अ-लम् त-र कै-फ फ-अ-ल रब्बु……….।।

(कुरान मजीद पारा ३० सूरा फील रूकू १ आयत १)

(ऐ पैगम्बर) क्या तूने नहीं देखा कि तेरे परवर्दिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा बर्ताव किया?

अ-लम् यज्-अल् कैदहुम् फी तज्ली………।।

(कुरान मजीद पारा ३० सूरा फील रूकू १ आयत २)

क्या उनका दाव गलत नहीं किया?

व अ्रस-ल अलैहिम् तैरन् अबाबील………।।

(कुरान मजीद पारा ३० सूरा फील रूकू १ आयत ३)

और उन पर झुण्ड के झुण्ड पक्षी भेजे।

तर्मीहिम् बिहिजा-रतिम्-मिन् सिज्जी…………।।

(कुरान मजीद पारा ३० सूरा फील रूकू १ आयत ४)

जो उन पर कंकड़ की पथरियां फेंकते थे।

फ-ज-अ-क-अस्फिम-मअ्……….।।

(कुरान मजीद पारा ३० सूरा फील रूकू १ आयत ५)

यहां तक कि उनको खाये हुए भूसे की तरह कर दिया।

समीक्षा

क्या यह सम्भव है कि चिड़ियों (अवावीलों) द्वारा चार-चार रत्ती की कंकड़ियाँ फेंकने से फौज और हाथी पिट-पिट कर मर कर भूसा बन गये हों?

एक चादर सर पर डाल लेने से भी तो किसी का कुछ न बिगड़ सकता था। क्या उस वक्त के आदमी मक्खी या चींटी जैसे होते थे?